जांजगीर-चांपा।जिला पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने अवैध रकम की उगाही से जुड़ी गंभीर शिकायत को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। आवेदक टी.आर. साहू, निवासी मड़वा द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर रक्षित केंद्र में पदस्थ प्रधान आरक्षक क्रमांक 138 विनोद दिवाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, शिकायत की प्रथम दृष्टया गंभीरता को देखते हुए प्रधान आरक्षक विनोद दिवाकर को निलंबन अवधि में रक्षित केंद्र जांजगीर-चांपा से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर पुलिस अधीक्षक जांजगीर को पूर्व शिकायत एवं वर्तमान शिकायत पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रकरण की प्राथमिक जांच गंभीरतापूर्वक कर पांच दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त आदेश की प्रतिलिपि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सहित संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ भेजी गई है। रक्षित निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही कर आदेश की प्रति संबंधित प्रधान आरक्षक को प्रदाय कर पावती अभिस्वीकृति प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को विभागीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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