बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली पर मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने यह आदेश कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के बाद दिया है। कोर्ट कमिश्नरों ने बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई हैं। 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। आंगनबाड़ियों में अव्यवस्था, मध्यान्ह भोजन में लापरवाही को लेकर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2025 को कोर्ट कमिश्नर को बिलासपुर और रायगढ़ जिलों के आंगनबाड़ियों के निरीक्षण की अनुमति दी थी। दोनों ने रिपोर्ट के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बिलासपुर की रिपोर्ट के अनुसार मंगला में बच्चों का भोजन खराब मिलने पर बताया गया था कि काम पहले के समूह कल्याणी स्व सहायता समूह से लेकर पहल स्वयं सेवी संस्थान को दिया गया है। लेकिन निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सेंट्रल किचन में खाना बनने के बावजूद बच्चे को खाना परोसने का काम अब भी कल्याणी स्व सहायता समूह के ही पुराने कर्मचारी कर रहे थे इसके अलावा रायगढ़ के आंगनबाड़ियों में बड़ी अव्यवस्थ की ओर हाई कोर्ट का ध्यान दिलाया गया। सुनवाई के बात हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव के आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य द्वार उठाए गए कदमों की जानकार देते हुए नए सिरे से शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं।
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