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February 13, 2026 11:14 pm

इमलीपारा रोड की दुकानों के आवंटन में भेदभाव, हाई कोर्ट ने निगम कमिश्नर को जारी किया नोटिस

बिलासपुर। इमलीपारा रोड में 9 करोड़ की लागत से बन रहे कॉम्प्लेक्स में दुकानों के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए बिलासपुर नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इमलीपारा रोड की 87 दुकानों को तोड़ा गया था। इन व्यापारियों की 30-40 सालों से दुकानें थीं और वे नगर निगम को किराया दे रहे थे। कुछ साल पहले सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकानों को तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बनाई गई। निगम ने हाई कोर्ट में आश्वासन दिया था कि सभी व्यापारियों का विस्थापन किया जाएगा। अब खबर है कि निगम सिर्फ 5 व्यापारियों को ही दुकान आवंटित करने की तैयारी में है। बाकी व्यापारियों को नीलामी के जरिए दुकानें खरीदनी होंगी। प्रभावित दुकानदार विजय कुमार बजाज ने याचिका दायर कर कहा कि निगम अब आवंटन में भेदभाव कर रहा है। नगर निगम की तरफ से कहा गया कि नियमों का पालन किया जा रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने निगम से जवाब मांगा।
कॉम्प्लेक्स में 32 दुकानें ग्राउंड पलोर और 33 दुकानें फर्स्ट फ्लोर पर बनाई जा रही हैं। निगम का दावा है कि यह प्रोजेक्ट व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यहां पार्किंग की पर्याप्त सुविधा रहेगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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