बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक त्रिलोचन पटेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के परिवहन सचिव और लोक निर्माण विभाग के सचिव से शपथपत्र में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 अक्टूबर की तिथि तय कर दी है। सरायपाली के पूर्व विधायक त्रिलोचन पटेल की जनहित याचिका को सुनने से पहले हाईकोर्ट ने 15 हजार की सुरक्षा निधि जमा करने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीड़ी गुरु की डिवीजन बेंच में मामला पेश होने पर पटेल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता यूएनएस देव ने बताया कि, अदालत में सुरक्षा निधि जमा कर दी गई है। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई। याचिका में कहा गया कि, गांवों से लेकर शहरों तक ट्रैक्टर चलते हैं, इनमें डबल गेज व्हील लगे हुए होते हैं। इस तरह के ट्रैक्टरों से सडकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहीं हैं, ऐसी सडकों की मरम्मत समय पर नहीं हो पाती है। लोगो की दिक्कते बढ़ती ही जा रही है।

प्रधान संपादक




