बिलासपुर. तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर च्वाइस सेंटर की आईडी बंद किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चॉइस लोक सेवा केन्द्र सेंटर संचालक को ऑनलाइन शासकीय सेवा कार्य करने की अनुमति दे दी है ।
याचिकाकर्ता अरुण कुमार गोयल एक सीएससी, चिप्स लोक सेवा केन्द्र आईडी धारक है. बीते 8 वर्षों से इसी आईडी से ग्राम पंचायत मस्तूरी, जिला बिलासपुर स्थित लोक सेवा केंद्र में निरंतर सेवाएं प्रदान कर रहा है। आय प्रमाण पत्र के त्रुटिपूर्ण आवेदन पेश करने के आरोप में क्लेक्टर ने आदेश जारी कर आई डी बंद करा दिया था।
क्लेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए अरुण कुमार गोयल ने अधिवक्ता गुंजन तिवारी के ज़रिए हाई कोर्ट में याचिका पेश की। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गुंजन तिवारी ने कहा कि प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में आंकड़ों और शब्दों की व्याख्या ठीक से नहीं की गई है, जिसके कारण लोक सेवा केंद्र आईडी धारक अरुण कुमार गोयल को फर्जी तरीके से आवेदन करने का हवाला देते हुए लोक सेवा आईडी बंद कर दी गई थी. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सेंटर संचालन की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गुंजन तिवारी को कलेक्टर बिलासपुर को पृथक पक्षकार बनाने की अनुमति दी है ।

प्रधान संपादक

