बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में डीएड डिप्लोमाधारी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने में राज्य शासन की ओर से की जा रही लेटलतीफी को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले डीएड डिप्लोमाधारी याचिकाकर्ताओं को प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति का निर्देश शासन को दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य शासन ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिनकी नियुक्ति प्राइमरी स्कूलों में कर दी गई थी, बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है।





हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी कार्रवाई ना होने पर प्रकाश साहू व अन्य ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कोर्ट के निर्देश का पालन ना करने की शिकायत की है। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने एक अप्रैल से पहले डीएड डिप्लोमाधारकों को प्राइमरी में नियुक्ति देने की जानकारी कोर्ट को दी थी।अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक अप्रैल की तिथि तय कर दी है। इसके पहले याचिकाकर्ताओं को प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दिन स्कूल शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।




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