कोरबा। 15 साल पुराने बालको चिमनी हादसे में स्पेशल कोर्ट ने बालको व पांच अन्य कंपनियों को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोपी बनाया है। कोर्ट ने कंपनियों के जिम्मेदार अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। चिमनी हादसे में बिहार व झारखंड के 40 श्रमिकों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने बालको, सेपको, जीडीसीएल, बीवीआईएल एवं डीसीपीएल को आरोपी बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।





21 सितंबर 2009 को बालको के निर्माणाधीन चिमनी जमींदोज हो गई थी। इस मामले में 40 मजदूरों की मौत हुई थी। मामले की सुनवाई कोरबा की स्पेशल कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एसटी एससी के कोर्ट ने राज्य शासन की मांग पर बालको, चिमनी बनाने का कार्य करने वाली चीनी कंपनी सेपको, पेटी कॉन्ट्रेक्ट का काम लेने वाले जीडीसीएल, कार्य की निगरानी करने वाली कंपनी ब्यूरो वेराइटिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई (बीवीआईएल) और डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड (डीसीपीएल) को आरोपी बनाने की मांग की गई थी। इसके लिए धारा 319 के तहत आवेदन कोर्ट में पेश किया गया था। राज्य शासन की मांग को स्वीकार करते हुए स्पेशल कोर्ट ने बालको सहित अन्य कंपनियों को नोटिस जारी कर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।




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