रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। रायपुर पुलिस द्वारा लगातार ड्रग पैडलर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देश पर आदतन अपराधियों के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे ने पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 10 के तहत तीन आरोपियों को तीन माह की सजा सुनाई है। ये तीनों आरोपी थाना गुढ़ियारी क्षेत्र के निवासी हैं।

1. हबीब खान (25) निवासी जनता कॉलोनी, गुढ़ियारी
2. संगम मेश्राम उर्फ सोनू (26) निवासी प्रेमनगर, गुढ़ियारी
3. अजय यादव उर्फ छैला (38) निवासी गुप्ता होटल के पास, बीरगांव
तीनों आरोपियों को पिट एनडीपीएस के तहत जेल भेज दिया गया है। बता दें कि पिट एनडीपीएस एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) जितना ही कठोर कानून है, जिसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।
पुलिस द्वारा एनडीपीएस आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है ताकि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief