बिलासपुर। सीजीपीएससी फर्जीवाड़ा के आरोप में जेल में बंद उद्योगपति श्रवण गोयल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से याचिकाकर्ता के स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला दिया है। जमानत याचिका के संबंध में सीबीआई को अपना जवाब पेश करना है। इसके लिए हाई कोर्ट ने दो सप्ताह की मोहलत सीबीआई को दी है।

याचिकाकर्ता उद्योगपति के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी तबियत ठीक नहीं है। स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत की मांग की है। इस दौरान सीबीआई ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की। सीबीआई के अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief