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July 1, 2025 3:20 pm

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नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 18 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी कर सकेंगे मतदान


बलरामपुर ,नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मतदाता अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा ने बताया है कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 18 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 18 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

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जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्र अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी 10वीं एवं 12वीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सॉफ्टवेयर एसईसी-ईआर द्वारा ऑनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

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रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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