Explore

Search

July 1, 2025 2:59 pm

R.O.NO.-13250/14

Advertisement Carousel

कार से स्टंट कर रहे मनचलो को पुलिस ने कराया उठक बैठक तीन हज़ार जुर्माना भविष्य में गलती ना करने कड़ी समझाइस

बिलासपुर पुलिस ने कार से स्टंड करते मनचलों पर मोटर व्हिकल के तहत कार्यवाही करते हुए कड़ी समझाइस दी है ।स्टंटबाज़ो को पता नहीं चला कि उनकी इस हरकत को ITMS कैमरे ने कैद कर लिया है ।बिलासपुर पुलिस ने स्टण्ड बाज मनचलो पर प्रहार करते हुए मोटर व्हिकल एक्ट की धारा 184, 112 / 183 (1,A) व BNSS की धारा 126,135(3) के तहत प्रतिबंधक कार्यवाही की है ।

WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_4c6b1664
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_6350de1c
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_6dc79aad
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_fe49f8b4

केमरे की गिरफ़्त में आए जसपाल सिंह धिरही पिता फोटोराम धिरही उम्र 31 वर्ष निवासी चौहाधामा मस्तुरी जिला बिलासपुर । 1. 2. शिवेश सिंह पिता विजय सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी देवरीखुर्द थाना तोरवा बिलासपुर । 3. प्रियांशु बकसेल पिता विशाल बकसेल उम्र 20 वर्ष निवासी ज्योति मेडिकल के पास थाना सिरगिट्टी शामिल है ।

WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.15_d51e7ba3
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.14_1c66f21d
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.14_eaaeacde

आईपीएस पूजा कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक़ बीती रात लगभग नौ बजे गांधी चौक से जगमल चौक की ओर क्रेटा कार क्रमांक CG10 / BK3149 को खतरनाक एवं तेज गति से चलाते व स्टण्ड करते ITMS कैमरा में कैद हो गया ।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा उक्त स्टण्ड बाजों पर कार्यवाही निर्देश पर अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप, एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली आईपीएस पूजा कुमार के मार्गदर्शन में स्टण्ड बाज जो पुलिस की कार्यवाही से बचने अपनी उपस्थिति नहीं बता रहे थे उनको पकडा गया उनके पास से कार क्रमांक – CG10/BK3149 बरामद किया गया। खतरनाक एवं तेज गति से चलाते व स्टण्ड करते पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 112 / 183 (1,A) के तहत चालानी कार्यवाही कर 3000रू. जुर्माना किया गया, एवं पृथक से BNSS की तहत धारा 126,135(3) के तहत प्रतिबंधक कार्यवाही की गई जो भविष्य में दुबार गलती नहीं करने की कडी समझाइस दी गई एवं इस्तगासा तैयार कर न्यायालय पेश कर बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

CRIME NEWS

BILASPUR NEWS