Explore

Search

June 24, 2026 1:56 pm

एमएमडीआर अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय स्थित प्रबंधन विकास संस्थान में खनिज एवं खनन विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत अधिकृत अधिकारियों के लिए चार दिवसीय जागरूकता एवं क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन एसईसीएल के निदेशक मानव संसाधन बिरंची दास ने किया।

एसईसीएल से जारी जानकारी के अनुसार भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के तहत एसईसीएल, सीआईएसएफ, टीएसआर तथा मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) के अधिकारियों को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22, 23बी एवं 24 के अंतर्गत अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के मामलों में कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। इसके तहत अधिकृत अधिकारी न्यायालय में सीधे परिवाद प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे ऐसे मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण में मदद मिलेगी।

23 से 26 जून तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक आईजी एवं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विपुल शुक्ला विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं। वर्तमान में वे बीसीसीएल में वरिष्ठ सलाहकार सुरक्षा के रूप में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को एमएमडीआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, अवैध खनन एवं खनिज परिवहन से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई, जांच प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन तथा प्रभावी अभियोजन प्रतिवेदन तैयार करने की जानकारी दी जाएगी।

कार्यक्रम में एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा नोडल अधिकारी, महाप्रबंधक, एजेंट, प्रबंधक, मानव संसाधन एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित सीआईएसएफ, टीएसआर तथा एसआईएसएफ (मध्यप्रदेश) के कार्मिक भाग ले रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत अधिकारियों को उनके अधिकारों, दायित्वों और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी देना तथा अवैध खनन एवं कोयला चोरी की रोकथाम से संबंधित मामलों में उनकी कार्यकुशलता को और सुदृढ़ बनाना है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS