बिलासपुर। जिले में रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी, अनियमित बिक्री तथा किसानों के बीच कृत्रिम अभाव की स्थिति को रोकने के लिए कृषि विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत विकासखंड बिल्हा के ग्राम पोड़ी सरवानी स्थित प्रजापति ट्रेडर्स में औचक जांच की गई।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्वरक निरीक्षक आर.एस. गौतम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि प्रतिष्ठान द्वारा यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक का विक्रय आवश्यक प्राधिकार पत्र के बिना किया जा रहा था। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया।
अनियमितता पाए जाने पर विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 9.495 टन यूरिया तथा 3.15 टन सिंगल सुपर फॉस्फेट सहित कुल 12.645 टन उर्वरक की बिक्री पर रोक लगा दी। इसके साथ ही संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
उप संचालक कृषि पी.डी. हाथेश्वर ने कहा कि संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उर्वरक विक्रय लाइसेंस के निलंबन सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उर्वरक निरीक्षक आर.एस. गौतम ने बताया कि किसानों के हितों की रक्षा तथा उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकासखंड बिल्हा में इस प्रकार की जांच और निरीक्षण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं से उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए ही उर्वरकों का भंडारण एवं विक्रय करने की अपील की है।
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