बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को को झटका देते हुए कहा है कि कर्मचारियों की टाउनशिप को दी जाने वाली बिजली आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा।
हाईकोर्ट ने बाल्को की याचिका खारिज करते हुए कहा कि टाउनशिप को बिजली उपलब्ध कराना व्यवसाय के क्रम या उसके संवर्धन का हिस्सा नहीं है बल्कि यह एक कल्याणकारी सुविधा है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी नियमों में किए गए संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।
अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कंपनियां गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर आईटीसी का दावा नहीं कर सकतीं।

रवि शुक्ला
प्रधान संपादक

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