बिलासपुर। केंद्रीय जेल में पदस्थ एक प्रहरी के खिलाफ कैदी की चिट्ठी पहुंचाने के एवज में पार्षद से रुपये लेने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी प्रहरी ने जेल में बंद एक व्यक्ति की चिट्ठी पार्षद तक पहुंचाई और इसके बदले आनलाइन दो सौ रुपये लिए। शिकायत मिलने के बाद जांच में आरोप सही पाए गए, जिस पर जेल अधीक्षक ने प्रहरी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

मामला केंद्रीय जेल बिलासपुर का है। यहां पदस्थ प्रहरी समीर रौतिया ने जेल में बंद राहुल नामदेव की ओर से चकरभाठा पार्षद गुड्डू उर्फ राम आर्य को पत्र भेजा था। राहुल नामदेव को सिरगिट्टी पुलिस ने अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पत्र पहुंचाने के बाद समीर रौतिया ने पार्षद से आनलाइन दो सौ रुपये लिए। इसकी जानकारी किसी ने जेल मुख्यालय को दे दी। शिकायत पर जेल मुख्यालय ने पूरे मामले की जांच कराई और यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। जेल प्रबंधन ने जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर सख्त रुख अपनाया। जेल अधीक्षक ने प्रहरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए। अधीक्षक के आदेश पर केंद्रीय जेल में पदस्थ संतोष निर्मलकर ने पूरे मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। शिकायत और दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी प्रहरी समीर रौतिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

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