सकरी में एन एच जाम कर वायरल वीडियो का प्रयास, अब खुद हो गए पुलिस केस में वायरल
वीडियो शूट के नाम पर जनता को परेशान किया, पुलिस ने किया स्क्रिप्ट से बाहर का एक्शन
छत्तीसगढ़ ।बिलासपुर जिले के ग्राम सैदा ओवरब्रिज के पास कुछ युवकों द्वारा बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर वीडियो शूट करने की घटना पर सकरी पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से की गई, जिन्होंने आमजन की सुविधाओं में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं।इस मामले में रील बनाने के लिए सात वाहनों को जप्त कर पुलिस द्वारा 14 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है ।लेकिन उस समय किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई ।

मामले में नया मोड़ उस समय आया जब इस संबंध में एक प्रार्थी ने थाना सकरी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पेड्रीडीह तुर्काडीह बायपास होते हुए अपने गांव लाखासर जा रहा था। इसी दौरान ग्राम सैदा ओवरब्रिज के पास कुछ वाहन चालक अपने वाहनों को सड़क के बीचों-बीच खड़ा कर वीडियो बना रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद युवकों में से कुछ वेदांत शर्मा नामक व्यक्ति का नाम लेकर पुकारते हुए सुनाई दे रहे थे ।
सड़क पर वाहनों की इस अव्यवस्थित पार्किंग के कारण वह {प्रार्थी } समय पर अपने उस स्थान पर नहीं पहुँच पाया जहाँ उसको पहुचना था ,इस तरह अन्य राहगीरों को भी आवागमन में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा।

ग्रामीण की शिकायत पर इस मामले में थाना सकरी द्वारा अपराध क्रमांक 495/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 285 एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज कर पुलिस घटनास्थल पर मौजूद वाहनों की विधिवत जप्ती एवं चालकों की गिरफ्तारी की कार्रवाई करते हुए मामले को विवेचना में ले लिया है।
जिन युवाओं पर चालानी कार्रवाई की गई, उनमें यशवंत मिश्रा, वेदांत शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, विपिन वर्मा, दुर्गेश ठाकुर सहित अभिनव पांडेय शामिल हैं। इन सभी ने हाईवे पर ट्रैफिक रोककर रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था।
इस मामले में एसएसपी रजनेश सिंह से स्पष्ट तौर पर कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार की अराजक गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम नागरिकों की सुविधा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
एसएसपी के निर्देश पर सकरी पुलिस रील बनाने यातायात अवरुद्ध करने वालो के ख़िलाफ़ चौदह हज़ार जुर्माना और मामला दर्ज कर ऐसे लोगो को साफ़ संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका उद्देश्य मनोरंजन ही क्यों न हो।
हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में शुरू की सुनवाई, मांगा जवाब
नेशनल हाईवे जामकर रील बनाने वालो की हरकत को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। राज्य सरकार से डिवीजन बेंच ने पूछा कि अन्य मामलों की तरह इनके खिलाफ कार्रवाई करने में नरमी क्यों बरती गई। इनकी गाड़ियां जब्त क्यों की गई। नाराज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पूछा है कि इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा अन्य धाराएं दर्ज क्यों नहीं की गई? सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है।

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