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June 18, 2025 1:48 am

R.O.NO.-13250/13

R.O.NO.-13250/13

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारी को लूटपाट व उगाही करने के आरोप मे कोर्ट ने सुनाई साल की सजा

जांजगीर छत्तीसगढ़ ।लूटपाट व उगाही करने के आरोप में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारी को कोर्ट ने सात सात साल की सजा सुनाई है.
घटना वर्ष 2021 थाना बम्हनीडीह क्षेत्र का मामला है. भूपेन्द्र रात्रे उम्र 31 साल सा बोकरामुडा बलौदा, लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा उम्र 29 साल सा० भनपुरी रायपुर, तरुण कुमार उम्र 23 साल सा० भनपुरी रायपुर, कृपाण बघेल उम्र 26 साल सा० दीनदयाल कालोनी रायपुर, भोल कश्यप उम्र 29 साल सा० मलदा थाना हसौद जिला शक्ति, रामपल कश्यप उम्र 24 साल सा० ग्राम जमडी थाना हसौद जिला शक्ति द्वारा एक राय होकर 27.08.21 को दोपहर के वक्त कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर अश्लील गाली गलौच मारपीट, लूटपाट करते हुए एक लाख रुपए की उगाही किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश (FTC) कोर्ट जांजगीर में हुई.

मामले की सुनवाई बाइक बाद कोर्ट ने आरोपियों को भा.द.सं. की धारा 147, 148, 452, 323 , 386 के प्रत्येक अपराध के लिये 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड एवं प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये 15 दिवस के साधारण कारावास तथा अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 397 के अपराध हेतु 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक अभियुक्त को 01 माह के साधारण कारावास तथा अभियुक्त भोला कश्यप को धारा 25(1) (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध हेतु 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर ने की।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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