बिलासपुर। बलौदाबाजार में आगजनी और तोड़फोड़ मामले में जेल में बंद 112 आरोपियों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस एन. के. व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया। जमानत के लिए प्रत्येक आरोपी को 25 हजार रुपये का बांड भरना होगा। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट में गैर-हाजिरी की स्थिति में जमानत स्वतः रद्द मानी जाएगी।
गौरतलब है कि बलौदाबाजार में हुए इस हिंसक घटनाक्रम के चलते पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। अब हाई कोर्ट के इस फैसले से आरोपियों को राहत मिली है।

दूसरी ओर इसी मामले में बलौदाबाजार कलेक्टोरेट परिसर में तोड़फोड़ आगजनी और हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जेल में बंद कर दिया है। विधायक यादव बीते 17 अगस्त 2024 से जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक यादव को जमानत दे दी है।

0 17 अगस्त 2024 से जेल में बंद है भिलाई विधायक देवेंद्र यादव
0 बलौदा बाजार हिंसा मामले में दंगा भड़काने का है आरोप
0 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विधायक यादव की जमानत याचिका कर दी थी खारिज
0 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेल में बंद विधायक यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी ।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief