CBN36 दुर्ग। स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर महिलाओं के नाम पर मुद्रा और पर्सनल लोन निकलवाकर रकम हड़पने के मामले में जामुल पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग की और हितग्राहियों के बैंक व पहचान संबंधी दस्तावेज भी अपने पास रखे थे। मामले में करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत सामने आई है।
पुलिस के मुताबिक, प्रार्थिया त्रिवेणी साहू निवासी कुरूद ने थाना जामुल में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू (33) महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर लाभ मिलने का लालच देती थी। इसके बाद उनके नाम से मुद्रा लोन और पर्सनल लोन निकलवाए जाते थे। आरोप है कि लोन की रकम विद्या साहू स्वयं प्राप्त कर इस्तेमाल करती थी तथा महिलाओं के एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक अपने पास रखती थी।
शिकायत के आधार पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 592/2026 के तहत धारा 318(4) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 अगस्त को घेराबंदी कर आरोपिया को पकड़ा। पूछताछ और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने उसके कब्जे से लोन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मजदूर कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए।
पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला का तरीका यह था कि वह महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश से लाभ होने का विश्वास दिलाती थी और उनके नाम पर लोन करवाती थी। इसके बाद लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उसका इस्तेमाल करती थी।
आरोपिया विद्या साहू को 21 अगस्त को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की विवेचना में जामुल थाना पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस की अपील: दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी स्व सहायता समूह, निवेश या लोन योजना में शामिल होने से पहले संबंधित संस्था और योजना की वैधता की जांच करें। बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य वित्तीय दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को न सौंपें। वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
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