छत्तीसगढ़।रायगढ़ पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाकर गंभीर दुर्घटना और जनहानि करने वालों पर अब केवल उपेक्षापूर्ण मृत्यु की धारा नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया जाएगा।
इसी कड़ी में थाना पुसौर क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला चंद्रपुर-सारंगढ़ मुख्य मार्ग स्थित ग्राम तेतला अस्पताल के पास का है, जहां 10 मई को तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में ग्राम कांशीडीह निवासी महेश निषाद (25) और सोनू माली (25) की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मृतक महेश निषाद के भाई चंद्रमणी निषाद की रिपोर्ट पर थाना पुसौर में प्रारंभिक रूप से अपराध क्रमांक 128/2026 धारा 106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस ने घटनास्थल, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण कराया। जांच में सामने आया कि ट्रक चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था।
पुलिस पूछताछ में वाहन स्वामी नसीर अहमद ने बताया कि घटना के समय ट्रक उसका पुत्र वजीम खान (27) चला रहा था, जिसके पास भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि चालक बिना प्रशिक्षण और कानूनी अनुमति के व्यस्त मार्ग पर भारी वाहन चला रहा था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी को अपने कृत्य से किसी की मृत्यु होने की आशंका का ज्ञान था। इसी आधार पर मामले में धारा 106(1) बीएनएस को परिवर्तित कर धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या) जोड़ी गई। आरोपी वजीम खान निवासी फटहामुड़ा जूटमिल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस शशि मोहन सिंह ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाना जिम्मेदारी का विषय है। बिना वैध लाइसेंस या नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाकर किसी निर्दोष की जान लेने वालों के प्रति रायगढ़ पुलिस शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी और ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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