रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला के आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू व सूर्यकांत तिवारी को सशर्त नियमित जमानत दे दी है। रेगुलर बेल के दौरान तीनों आरोपियों को छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर रहना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत पर रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी बाहर थे। एक अन्य मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सौम्या की रिहाई होगी। रिहाई के दौरान राज्य की सीमा से बाहर रहना होगा। जमानत आवेदन पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बागची की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है।
आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। राज्य शासन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने पैरवी की।
कोल लेवी मामले की जांच के दौरान अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें (चालान) स्पेशल कोर्ट में पेश की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ED के अनुसार कोल लेवी घोटाले में अब तक 273 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की जांच जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं।
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