बिलासपुर . दंतेवाड़ा में गोदामों के निरीक्षण के दौरान स्टॉक में चावल निम्न गुणवत्ता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दिया है .
एडवोकेट सैयद माजिद अली के माध्यम से पेश इस केविएट में कहा गया है कि, प्रस्तावित प्रतिवादी की ओर से निवेदन किया जाता है:- कि, कैविएटर के कार्यालय ने जिला दंतेवाड़ा में गोदामों का निरीक्षण किया था जहाँ वर्ष 2024-25 का चावल स्टॉक किया गया था* यहाँ निगम के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था. रैंडम सैंपल लिए गए और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उनकी जांच की गई* 20 स्टॉक में से चावल निम्न गुणवत्ता का पाया गया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था, इसलिए इन परिस्थितियों में मिल मालिकों को बीआरएल चावल स्टॉक को एफएक्यू स्टॉक से बदलने का निर्देश दिया गया* इस संबंध में संचार पत्र 22.जनवरी 2026 जिला कलेक्टर को जारी किया गया है.
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