बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के 14 वें मंत्री के नियुक्ति मामले में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला की को-वारंटों याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह जनहित याचिका दायर कर ही हस्तक्षेप करें।
पहले से पीआईएल रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वासु चक्रवर्ती ने दायर की है जो कोर्ट में चल रही है। इससे पूर्व राज्य सरकार में 14 मंत्रियों को शामिल करने के विरोध में कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि इस बारे में एक याचिका जो पहले से चल रही है उसके साथ ही इसकी भी सुनवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाईकोर्ट में कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह नई याचिका लगाई है, जिसमें 11 से 14 मंत्री बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। इससे पहले भी इसी मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
कोर्ट ने हस्तक्षेप के साथ जनहित याचिका पेश करने कहा।
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