साउंड बॉक्स और एम्पलीफायर जब्त, संचालक समेत दो के खिलाफ कोलाहल अधिनियम में मामला दर्ज
सूरजपुर। जिले में देर रात तक तेज ध्वनि में डीजे और साउंड सिस्टम बजाने की शिकायतों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तलवापारा में बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए दो नग साउंड बॉक्स व एक एम्पलीफायर जब्त किया। इस मामले में साउंड सिस्टम संचालक सहित दो लोगों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धाराओं 4, 5 व 15(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था कि डीजे संचालकों एवं गणमान्य नागरिकों की बैठक लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाए तथा अनुमति एवं तय समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। इसी क्रम में विश्रामपुर थाना प्रभारी प्रकाश राठौर ने क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें अनुमति लेकर ही तय समय में साउंड सिस्टम का उपयोग करने और किसी भी स्थिति में तेज ध्वनि से आमजन को परेशान न करने की सख्त हिदायत दी थी।
रात्रि गश्त के दौरान तलवापारा में तेज ध्वनि से साउंड बॉक्स बजाए जाने की शिकायत पर पुलिस टीम पहुंची तो पाया गया कि बिना अनुमति के तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाया जा रहा है। पुलिस ने मौके से गुड्डू खुलेखीन देवांगन (46) निवासी तलवापारा और साउंड सिस्टम संचालक विशाल गुप्ता (22) निवासी शिवनंदनपुर के विरुद्ध कार्रवाई की।
पुलिस की अपील,तय वक्त में ही बजाएं डीजे, नियम उल्लंघन की दें सूचना
सूरजपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि डीजे या साउंड बॉक्स बजाने से पहले विधिवत अनुमति अवश्य लें और निर्धारित समय सीमा का पालन करें। बिना अनुमति या तय वक्त के बाद तेज आवाज में डीजे बजाए जाने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग करने वालों की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम सूरजपुर के मोबाइल नंबर 9479193999 पर दें, ताकि नियम उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
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