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March 12, 2026 12:17 pm

बिलासपुर में आर्किटेक्ट टाइटल के दुरुपयोग पर सख्ती, IIA ने दी चेतावनी बिना पंजीयन आर्किटेक्ट कहने वालों पर होगी कार्रवाई,दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला

बिलासपुर।आर्किटेक्ट टाइटल के दुरुपयोग पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (IIA) बिलासपुर सेंटर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। संस्था की अध्यक्ष नीना असीम ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बिना वैध पंजीकरण के आर्किटेक्ट टाइटल का प्रयोग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 के अनुसार केवल वही व्यक्ति या फर्म आर्किटेक्ट टाइटल का प्रयोग कर सकते हैं, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) से विधिवत पंजीकृत हों। इसके उल्लंघन को कानून अपराध मानता है जिसमें सजा और जुर्माने का स्पष्ट प्रावधान है।

संस्था के अन्य प्रमुख सदस्यों राज्य अध्यक्ष सौरभ राहटगांवकर राष्ट्रीय प्रतिनिधि राज प्रजापति पूर्व अध्यक्ष देबाशीष घटक तथा आर्किटेक्ट श्याम शुक्ला व निर्मल अग्रवाल ने भी इस मुद्दे पर एक स्वर में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शहर में कई भवन निर्माण सलाहकार, डिज़ाइन फर्म और व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वयं को आर्किटेक्ट बताकर लेटरहेड, साइनबोर्ड सोशल मीडिया और विज्ञापनों में इस टाइटल का दुरुपयोग कर रहे हैं जबकि वे COA से पंजीकृत नहीं हैं।

संस्था ने स्पष्ट चेतावनी दी कि ऐसे सभी व्यक्ति या फर्म तत्काल आर्किटेक्ट शब्द का प्रयोग बंद करें अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीना असीम ने कहा जो हो गया सो हो गया लेकिन अब आगे ऐसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

IIA बिलासपुर सेंटर ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के अनुसार COA पंजीकृत आर्किटेक्ट को देश के किसी भी हिस्से में अलग से कोई स्थानीय पंजीकरण या लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अपने नक्शों पर COA रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करना पर्याप्त होगा।

संस्था ने यह भी निर्णय लिया है कि अब IIA का कोई भी सदस्य नगर निगम या अन्य स्थानीय निकाय से अलग से पंजीकरण नहीं कराएगा। इस संबंध में पूर्व में नगर निगम को प्रतिवेदन सौंपा जा चुका है और शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल निगम अधिकारियों से भेंट करेगा।

IIA ने अंत में शहरवासियों से अपील की है कि भवन निर्माण या डिज़ाइन संबंधी कार्यों के लिए केवल अधिकृत और COA पंजीकृत आर्किटेक्ट्स की सेवाएं लें ताकि निर्माण की गुणवत्ता और वैधानिकता सुनिश्चित की जा सके।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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