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June 16, 2025 4:57 pm

R.O.NO.-13250/13

R.O.NO.-13250/13

46 टीआई बने डीएसपी, सात असिस्टेंट कमांडेंट हुए पदोन्नत


रायपुर. छत्तीसगढ़ ।गृह विभाग ने टीआई के पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किया है. 46 टीआई पदोन्नत होकर डीएसपी बन हाई हैं.बीते दिनों पीएससी में पदोन्नति को लेकर डीपीसी का आयोजन किया गया था. टीआई के अलावा सात सहायक सेनानियों को भी पदोन्नति दी गई है.

14-05-2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित निरीक्षक / कंपनी कमांडर / निरीक्षक रेडियो/रक्षित निरीक्षक/निरीक्षक एम वरिष्ठ रिपोर्टर संवर्ग को उप पुलिस अधीक्षक सवर्ग (उप पुलिस अधीक्षक / सहायक सेनानी / उप पुलिस अधीक्षक (अंगुल चिन्ह) / उप पुलिस अधीक्षक रक्षित / उप पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) / उप पुलिस अधीक्षक एम (वरिष्ठ रिपोर्टर) के पद पर वेतन बैड रूपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रूपये 5400/- (वेतन मेट्रिक्स 12 रूपये 56100-177500) में पदोन्नत करता है:-

उप पुलिस अधीक्षक

सुरेश कुमार भगत,ओम प्रकाश कुजूर,तूल सिंह पट्टावी,नोहरलाल मण्डावी,यशकरण द्वीप ध्रुव,शशिकला (मरकाम) उईके,सुशील मलिक,कमलेश्वर कुमार भगत,कुंज बिहारी नागे,बृजेश कुमार तिवारी,रमाकान्त साहू,चन्द्रशेखर ध्रुव,एम्ब्रोस कुजूर,इन्द्रभूषण सिं,विपीन रंगारी,चून्नू तिग्गा,हरिबिंदर सिंह,रीना नीलम कुजूर, क्रिसेन्सिया तिर्की, लता चौरे,प्रमोद कुमार किस्पोट्टा,गोपाल सिंह धुर्वे गंगा धुर्वे,सत्यपा तारम (भूआर्य), मीना चौधरी,स्वाती मिश्रा,कुमारी चन्द्राकर, मजूलता राठौर,श्रुति चक्रव, संतोषी ग्रेस,आशा (लकडा) तिकी,बैजन्तीमाला तिग्गा,किरण गुप्ता,रोशनी वासनिक (कुजूर), उषा सौंधिया,विवेक शर्मा
,नरेश कुमार पटेल,नवी मोनिका शर्मा (पाण्डेय), माया शर्मा, ममता शर्मा (अली), सत्यकला रामटेक, योगिताबाली खापर्डे, प्रमिला मण्डावी, कविता धुर्वे, भारती मरकाम (शोरी), लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल

सहायक सेनानी
रूस्तम सारंग,नरेश कुमार नेहरू, तेलेस्फोर मिंज, याद राम बघेल,विकास कुजूर,मनोज कुमार गुप्त,नीलकिशोर अवस्थी

उप पुलिस अधीक्षक (अंगुल चिन्ह)
अजय कुमार साहू,राकेश कुमार नरवरे,विद्या जौहर

उप पुलिस अधीक्षक (रक्षित)
सीमा अहिरवार (भास्कर)

उप पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा)
अनिल कुमार कश्यप

उप पुलिस अधीक्षक एम (वरिष्ठ रिपोर्टर)
संजय कुमार शुक्ला

2/ उपरोक्त अधिकारियों की पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3/ उपरोक्त पद की उपयुक्तता अभिनिश्चत करने के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 9 के अनुसार स्थानापन्न के परीक्षण की सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि होगी।

4/ उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दायर याचिका कमांक WP (PIL) NO 91/2019 and WP (S) N0 9778/2019 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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