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January 26, 2026 7:12 pm

ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथी बढ़ाए जाने के आदेश को हाई कोर्ट ने लिया वापसअब ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथी पूर्ववत रहेगी. 12 मई से 6 जून तक रहेगा हाई कोर्ट में अवकाश

बिलासपुर. हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में जारी आदेश को वापस ले लिया है।रजिस्ट्रार जनरल ने .02.जून .2025 से 28.जून 2025 तक कर दिया था. हाई कोर्ट में अब 12 मई से 6 जून तक रहेगा अवकाश
अवकाश में बदलाव को लेकर उमाकांत सिंह चंदेल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर व वरूणेन्द्र मिश्रा सचिव छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर पूर्व में जारी आदेश के तहत समर वेकेशन रखने की मांग की थी।

पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के द्वारा अधिवक्ताओं से सलाह लिया गया जिसमें वाट्सअप के माध्यम से जनमत भी संग्रह किया गया जिस पर अधिकांश अधिवक्ताओं के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि बढ़ाये जाने का विरोध किया गया एवं निम्नलिखित परेशानियां बतायी. कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाकर अपांइंटमेंट लिया जा चुका है। कुछअधिवक्ताओं के द्वारा पारिवारिक एवं वैवाहिक कार्यक्रम निश्चित किया जा चुका है। कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा पारिवारिक छु‌ट्टी हेतु महंगी टिकट बुक करायी जा चुकी है।अन्य अधिवक्ताओं द्वारा अन्य समस्याएं बतायी गयी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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