रायपुर छत्तीसगढ़ ।तेन्दूपत्ता बोनस घोटाले के आरोपी डीएफओ अशोक पटेल को ईओडब्ल्यू ने 15 दिन के ज्यूडिशियल रिमांड पर लिया है. स्पेशल कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की अर्जी स्वीकार कर ली है।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 26/2025 में संदेही आरोपी अशोक पटेल, वनमंडलाधिकारी को-17.04.2025 को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश रायपुर की अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड में लिया गया था। जो 15 दिनों की पुलिस रिमांड की अवधि के पूर्व अशोक पटेल को पुनः विशेष न्यायाधीश रायपुर की अदालत में प्रस्तुत किया गया था। जिनके निर्देश पर न्यायिक अभिरक्षा हेतु विशेष न्यायाधीश सुकमा की अदालत में प्रस्तुत कर विधिवत् न्यायिक अभिरक्षा प्राप्त की गई।

उक्त अपराध का घटनास्थल सुकमा परिक्षेत्र था, जो विशेष न्यायाधीश दंतेवाड़ा के क्षेत्राधिकार में आता था। चूंकि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय रायपुर में स्थित है तथा आरोपी अशोक पटेल से पूछताछ पर कई महत्वपूर्ण तथ्यों के पता लगने की संभावना होने के कारण दं०प्र०सं० की धारा-167 (2) एवं भा०ना०सु०सं० की धारा-187 (2) में प्रावधान के अनुसार पुलिस रिमांड माननीय विशेष न्यायाधीश, रायपुर से प्राप्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि न होते हुए आपराधिक विधि के अनुरूप है।

अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन