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September 10, 2026 8:03 pm

एनडीपीएस केस की विवेचना में चूक, आईजी रेंज गर्ग ने दो पुलिसकर्मियों पर ठोका अर्थदंड

बयान दर्ज करने में लापरवाही, थाना प्रभारी-विवेचक पर कार्रवाई; डीएसपी को भी फटकार

परिपत्र के प्रारूप में बयान दर्ज नहीं कराया, स्पष्टीकरण का जवाब भी नहीं दिया; आईजी ने जताई अप्रसन्नता

CBN36 बिलासपुर। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अनदेखी और विवेचना में लापरवाही बरतना डोंगरीपाली थाना प्रभारी और विवेचक को भारी पड़ गया। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाली थाने के एनडीपीएस एक्ट के एक मामले की केस डायरी की समीक्षा में खामियां मिलने के बाद बिलासपुर रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग ने थाना प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मियों पर 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं, थाना स्तर पर आदेश के पालन की निगरानी नहीं करने पर डीएसपी मुख्यालय सारंगढ़ को भी आईजी की नाराजगी झेलनी पड़ी।

मामला अपराध क्रमांक 18/26, धारा 20-बी और 29 एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा है। केस डायरी की समीक्षा के दौरान सामने आया कि रेंज कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 09/2026 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रकरण में कथन दर्ज नहीं किए गए थे। इस लापरवाही पर विवेचक थाना प्रभारी से 18 जुलाई 2026 तक स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बावजूद जवाब रेंज कार्यालय को नहीं मिला।

आईजी ने माना-अवज्ञा और गंभीर लापरवाही

आईजी ने आदेश में स्पष्ट किया कि वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन नहीं करना अवज्ञा, गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसके बाद जिम्मेदारी तय करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई।

सउनि भगवती कुरें, थाना प्रभारी डोंगरीपाली पर परिपत्र के निर्धारित प्रारूप में कथन लेखबद्ध नहीं कराने और विवेचक की त्रुटि पर ध्यान नहीं देने के लिए 500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। वहीं सउनि छोटेलाल सिदार, विवेचक, पर निर्धारित प्रारूप में कथन दर्ज नहीं करने के लिए 500 रुपये अर्थदंड लगाया गया।

पर्यवेक्षण में चूक पर डीएसपी को भी आईजी की अप्रसन्नता

मामले में केवल थाना स्तर के अधिकारियों पर ही कार्रवाई नहीं हुई। आईजी ने उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सारंगढ़ श्रीमती संतोषी ग्रेस की पर्यवेक्षण भूमिका पर भी सवाल उठाए। आदेश में कहा गया है कि थाना स्तर पर परिपत्र क्रमांक 09/2026 के पालन की निगरानी नहीं की गई, जो गंभीर पर्यवेक्षकीय त्रुटि है। इस पर आईजी ने डीएसपी के लिए ‘अप्रसन्नता’ व्यक्त की है।

आईजी कार्यालय ने पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ को दंड आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा संबंधित पुलिसकर्मियों की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि कराने के निर्देश दिए हैं।

आईजी रेंज राम गोपाल गर्ग का संदेश साफ है-विवेचना में छोटी दिखने वाली चूक भी अब पुलिस अधिकारियों पर भारी पड़ सकती है। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अनदेखी पर रेंज स्तर से जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जा रही है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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