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September 10, 2026 7:46 pm

बस्तर में सड़क निर्माण में लापरवाही पर छह ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

काम पूरा करने में रुचि नहीं दिखाई तो विभाग ने कसा शिकंजा, दो के पंजीयन निरस्त

बार-बार नोटिस और शपथ पत्र के बाद भी नहीं सुधरी कार्यों की रफ्तार, पांच ठेकेदारों पर पांच साल और एक पर दो साल की रोक

CBN36 रायपुर, 10 सितंबर। बस्तर में सड़क और पुल निर्माण कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने और काम की बेहद धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने वाले छह ठेकेदारों के पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। इनमें से दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं।

विभाग के मुताबिक, इन ठेकेदारों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित अवधि में काम पूरा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे। अनुबंध अवधि बढ़ाने के बावजूद काम में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। ठेकेदारों ने कार्य पूरा करने के लिए शपथ पत्र भी दिए, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्यों में रुचि नहीं दिखाई। मामले की समीक्षा के बाद विभाग ने कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

इन छह ठेकेदारों पर कार्रवाई

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार के खिलाफ पंजीयन अ-नवीनीकरण की कार्रवाई की है।

के. मोहन रेड्डी का पंजीयन निरस्त करते हुए आदेश की तारीख से पांच वर्ष तक नवीनीकरण पर रोक लगाई गई है। वे सुकमा जिले में भेज्जी-चिंतागुफा मार्ग और चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क का निर्माण कर रहे थे।

इसी तरह मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. का पंजीयन भी निरस्त किया गया है। कंपनी चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग का निर्माण कर रही थी। इसके पंजीयन पर भी आगामी पांच वर्षों तक नवीनीकरण की रोक रहेगी।

राघवा कन्स्ट्रक्शन और शांति विजय पर पांच साल की रोक

सुकमा जिले में चिंतलनार-मरियागुड़म और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का काम कर रहे मेसर्स राघवा कन्स्ट्रक्शन के पंजीयन का पांच वर्षों तक अ-नवीनीकरण किया गया है।

वहीं, नारायणपुर जिले में नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स शांति विजय कन्स्ट्रक्शन के पंजीयन के नवीनीकरण पर भी पांच वर्ष की रोक लगाई गई है।

बालाजी पर दो, पंकज हालदार पर पांच साल की रोक

मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का निर्माण कर रहा था। विभाग ने उसके पंजीयन के नवीनीकरण पर दो वर्ष की रोक लगाई है।

नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग पर पुल-पुलिया निर्माण कर रहे मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन के नवीनीकरण पर पांच वर्ष तक रोक लगाई गई है।

हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर

बस्तर की महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों के निर्माण में लगातार हो रही देरी को शासन ने गंभीरता से लिया है। कार्रवाई के संबंध में राज्य शासन की ओर से बिलासपुर हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों में लापरवाही तथा अनुबंध का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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