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May 21, 2026 10:36 am

बिजली शिफ्टिंग के दौरान करंट लगने से श्रमिक की मौत, चार साल बाद ठेकेदार के खिलाफ जुर्म दर्ज

बिलासपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में बिजली शिफ्टिंग कार्य के दौरान करंट लगने से एक श्रमिक की मौत के मामले में पुलिस ने ठेकेदार और पेटी कांट्रेक्टर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई विस्तृत मर्ग जांच के बाद की गई है।

सिविल लाइन टीआई सुम्मत साहू ने बताया कि पांच जून 2021 को मृतक सूरज पोर्ते (25 वर्ष), निवासी कुआजती, थाना रतनपुर, बिजली शिफ्टिंग कार्य के दौरान जम्फर जोड़ते समय दोपहर लगभग 2 से 2.30 बजे के बीच अचानक गिर पड़ा। मौके पर मौजूद सुपरवाइजर मोहन गोस्वामी एवं अन्य गवाहों के अनुसार, उसे पहले मंगला अस्पताल ले जाया गया, जहां से सिम्स रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉट डेड घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग क्रमांक 35/21 धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर शव पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मौत का कारण बिजली करंट बताया है। शव परीक्षण के दौरान शरीर में करंट के निशान भी मिले।
मर्ग जांच के दौरान गवाह राजभूषण पोर्ते, जितेंद्र विश्वकर्मा और सुपरवाइजर मोहन गोस्वामी ने भी अपने बयान में करंट से मौत की पुष्टि की है। जांच में यह सामने आया कि बिजली शिफ्टिंग कार्य का ठेका शरद मुरारका के पास था, जिसे उन्होंने भगत कोशले को पेटी कांट्रेक्ट पर दिया था।
मृतक को किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। पुलिस ने इसे ठेकेदार व पेटी कांट्रेक्टर की लापरवाही मानते हुए आईपीसी की धारा 304ए, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले की विवेचना जारी है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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