छत्तीसगढ़ बिलासपुर: रेडक्रास सोसायटी राज्य प्रबंधन समिति के वर्ष 2024-2027 कार्यकारिणी चुनाव की वैधता को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया एवं घोषित परिणाम पर रोक लगा दी है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता गुप्ता भारतीय रेडक्रास सोसायटी के आजीवन सदस्य हैं और उसे मतदान का अधिकार है। इसके बाद भी उसे मतदान से वंचित रखा गया। याचिकाकर्ता ने चुनाव की वैधता को निरस्त करने की माँग की ।
सचिव ने कोर्ट को बताया कि चुनाव नियमों के अनुसार हुआ है. याचिकाकर्ता को मतदान का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें बाहर रखा गया।
याचिका की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद के सिगल बेंच में हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 11 अप्रैल 2025 को संपन्न हुए चुनाव और उसके परिणाम पर आगामी अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
कोर्ट। ने निर्वाचित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि तब तक किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या संगठनात्मक गतिविधिना संचालित की जाए।
छत्तीसगढ़ रेडक्रास सोसायटी द्वारा 32 जिलों में जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई गई थी. सरगुजा जिले में यह प्रक्रिया नहीं हो सकी। राज्य स्तरीय चुनाव 11 अप्रैल 2025 को तय किया गया था। 10 अप्रैल को राजभवन से उप सचिव द्वारा सीईओ रेडक्रास को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए कि सभी नियमों, एनओसी एवं दस्तावेजों की जांच के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए।

15 शासकीय प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया, इस पर सीईओ ने 15 दिनों में एनओसी लाने की अनुमति देकर चुनाव प्रक्रिया शुरू की। इसी दौरान सरगुजा जिले के प्रतिनिधि कर्ताराम गुप्ता, जिन्हें कलेक्टर ने नामित किया था, उनको कुछ सदस्यों की आपत्ति के चलते मतदान से वंचित कर दिया गया। उन्हें केवल पर्यवेक्षक की तरह उपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी.

अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन