छत्तीसगढ़ बिलासपुर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने व्यवस्था दी है कि प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की अब एक साथ सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि प्राचार्य पदोन्नति से संबंधित अन्य याचिकाओं की सुनवाई हाई कोर्ट के अलग-अलग बेंचों में चल रही है। अतिरिक्त महाधिवक्ता की जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं को क्लब कर एक साथ सुनवाई करने का निर्देश रजिस्ट्रार जनरल को दिया।

डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 मई 2025 की तिथि तय की है। याचिका में यह मांग की गई थी कि प्राचार्य पदोन्नति के लिए लागू भर्ती पदोन्नति नियम 2019 के खिलाफ भी याचिका लंबित है, और इस मामले में विभिन्न बेंचों में सुनवाई हो रही है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि इन याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई की जाए। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए आदेश दिया।इस याचिका में छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिकाओं के अलावा हस्तक्षेप याचिका पर अब हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief