बलौदाबाजार।जिला पुलिस बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा पशु क्रूरता और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से ग्राम विश्रामपुर, गणेशपुर और किरवई क्षेत्र, जहां इस तरह की गतिविधियों की शिकायतें अधिक थीं, वहां प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।
हड्डी गोदामों पर प्रतिबंध और पशु मेले की रोक
ग्राम गणेशपुर और विश्रामपुर में संचालित चार हड्डी गोदामों को पुलिस की अनुशंसा पर एसडीएम सिमगा द्वारा 20 जनवरी 2025 को लोक न्यूसेंस के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके चलते इन गोदामों का कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है।
इसके अलावा, ग्राम किरवई में पिछले 50 वर्षों से आयोजित होने वाले पशु मेले का ठेका भी निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय ग्राम सरपंच के प्रतिवेदन पर लिया गया, जिससे इस क्षेत्र में पशु तस्करी और क्रूरता पर प्रभावी रोक लग सके।
पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई

पशु क्रूरता के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के लिए ग्राम गणेशपुर में 26 फरवरी को एक पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना की गई। इससे क्षेत्र में पुलिस की निगरानी और अधिक प्रभावी होगी।
पूर्व में पशु क्रूरता में संलिप्त आरोपी ईलू मसीह उर्फ साहिल मसीह को जिलाबदर किया गया था। इसके अलावा, 2021 से अब तक कुल 19 प्रकरणों में 46 आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस अब इन आरोपियों के वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है ताकि पशु तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।
ग्रामीणों को दिलाई गई शपथ, नई कमेटी के गठन की अनुशंसा

पशु क्रूरता पर रोक लगाने के उद्देश्य से ग्राम विश्रामपुर और गणेशपुर में ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई। साथ ही, इन क्षेत्रों में पशु तस्करी और क्रूरता को रोकने के लिए एक विशेष कमेटी के गठन हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा भेजी गई है।

नोडल अधिकारी नियुक्त, अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर
जिले में पशु क्रूरता और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भाटापारा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में इस दिशा में और अधिक कठोर कदम उठाए जाएंगे।बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की इन सख्त कार्रवाईयों से स्पष्ट है कि प्रशासन पशु क्रूरता और तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief