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December 20, 2025 7:05 pm

गर्भवती पत्नी को चाकू मारकर पुलिस को किया गुमराह, न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

बिलासपुर। गर्भवती पत्नी को चाकू मारकर युवक उसे अस्पताल ले गया। वहां पर उसने डाक्टरों को गुमराह करते हुए पत्नी के आत्महत्या करने खुद पर वार करने की झूठी कहानी सुना दी। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस को पीएम करने वाले डाक्टर ने बताया कि इतना गहरा घाव खुद मारने से नहीं हो सकता। इसके आधार पर जब महिला के पति से पूछताछ की गई तो उसने चरित्र शंका पर पत्नी पर हमले की बात स्वीकार कर ली। मामाले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा दी है। मामले की जांच कोरबा रामपुर के तत्कालीन चौकी प्रभारी कृष्णा साहू ने की थी।

जांच अधिकारी एसआई कृष्णा साहू

सरकंडा थाने में पदस्थ एसआई कृष्णा साहू ने बताया कि अप्रैल 2022 में उनकी पोस्टिंग रामपुर चौकी प्रभारी के रूप में थी। इसी दौरान 17 अप्रैल को सूचना मिली कि क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पति शिवप्रकाश शाह से झगड़े के बाद खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर तत्कालीन चौकी प्रभारी एसआई कृष्णा साहू ने मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया। पीएम करने वाले डाक्टर ने पुलिस को बताया कि कुछ चोट के अलावा अन्य चोट गहरे हैं। खुद पर वार करने वाला व्यक्ति इतना गहरा वार नहीं कर सकता। मामले को संदिग्ध मानकार एसआई कृष्णा साहू ने महिला के पति शिव प्रकाश शाह को हिरासत में लिया। पूछताछ में वह पुलिस को गुमराह कर रहा था। कड़ाई करने पर उसने चरित्र शंका पर हत्या की बात कही। उसने बताया कि घटना को उसके तीन बच्चों ने भी देखा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति


गवाह मुकरे, पुलिस की जांच से मिली सजा

एसआई कृष्णा साहू ने बताया कि घटना के दौरान आरोपी शिवप्रकाश शाह के तीनों बच्चे घर पर ही थे। उन्होंने अपने पिता को हमला करते देखा था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाह पलट गए। न्यायालय ने पुलिस की लास्ट सीन थ्योरी और पाेस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार को पुख्ता मानते हुए आरोपित को दोषी माना। इसके साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु की भी हत्या की थी। इसे न्यायालय ने गंभीर अपराध माना है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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