बिलासपुर। शादी के बाद पत्नी को व्हाट्सएप पर तीन बार “तलाक” लिखकर भेजने का मामला सामने आया है। पुलिस ने होटल व्यवसायी पति साहिल और उसके परिवार के अन्य सदस्यों सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पीड़िता की शादी 15 दिसंबर 2019 को होटल संचालक साहिल के साथ मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। शादी के बाद पीड़िता पर ससुरालवालों द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप है। पीड़िता के अनुसार, ससुराल पक्ष ने दहेज के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की। जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो उसे घर से निकाल दिया गया।
पीड़िता ने बताया कि 24 जुलाई 2024 को उसे समझौते के बहाने ससुराल बुलाया गया। वहां उसने शर्त रखी कि समझौता तभी होगा जब उसे उचित मुआवजा मिलेगा। इस पर ससुरालवालों ने उसका मोबाइल छीन लिया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बाद में, 17 जनवरी 2025 को पति साहिल ने व्हाट्सएप पर तीन बार “तलाक” लिखकर भेज दिया।
इस घटना के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति साहिल, उसके माता-पिता, बहन और एक अन्य रिश्तेदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और तीन तलाक अधिनियम 2019 के तहत धारा 4, 85, 296, 351, 354, 115, 2, 3, और 5 में मामला दर्ज किया है।
Author: Ravi Shukla
Editor in chief