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June 2, 2026 9:59 pm

कोर्ट कमिश्नर करेंगे शराब बनाने वाली कारखानों की जांच, 30 दिनों में सौंपनी होगी रिपोर्ट, हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने नदियों के पानी के प्रदूषित होने और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर सख्ती दिखाई है। डिवीजन बेंच ने शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों की जांच कर 30 दिनों में रिपोर्ट देने कहा है। जांच कोर्ट कमिश्नर करेंगे। कोर्ट कमिश्नर राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा डिवीजन बेंच के समक्ष पेश की जाने वाली रिपोर्ट की सत्यता भी परखेंगे। बता दें,
सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने दावा किया है, अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की है। जांच के दौरान शिवनाथ और खारून नदी में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य मिला है। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट को स्वत: संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। बीते सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने राज्य शासन और पर्यावरण प्रदूषण मंडल से जवाब मांगा था।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सचिव और फैक्ट्रियों की तरफ से शपथ पत्र दिया गया है। पर्यावरण मंडल ने दावा किया है, अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की है। जांच में शिवनाथ और खारून नदी में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य मिला है।
भाटिया डिस्टिलरीज ने प्रकाशित रिपोर्ट को आधारहीन बताते हुए दावा किया है, उनका प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर काम करता है। बाहर कोई केमिकल युक्त पानी नहीं बहाया गया। पर्यावरण मंडल ने डिवीजन बेंच को बताया, नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर वेलकम डिस्टिलरीज को पहले बंद करने का आदेश दिया गया था। 54.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हाल ही में हुई जांच में वहां ऑनलाइन प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम बंद मिला और हवा में प्रदूषण की मात्रा तय मानकों से अधिक पाई गई।
राज्य शासन, पर्यावरण संरक्षण मंडल और शराब बनाने वाली कारखाना प्रबंधन से मिले जवाब के बाद हाई कोर्ट ने शपथ पत्र में दी गई जानकारी की हकीकत जानने के लिए एडवोकेट वैभव शुक्ला और अपूर्व त्रिपाठी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। दोनों पर्यावरण मंडल के अफसरों के साथ मिलकर तीनों डिस्टिलरीज का संयुक्त निरीक्षण करेंगे।
डिस्टिलरी प्रबंधनों को निर्देश दिया गया है, वे जांच में पूरा सहयोग करें। कोर्ट कमिश्नर को 30 दिनों के भीतर अपनी सीलबंद संयुक्त रिपोर्ट सौंपनी होगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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