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March 24, 2026 6:38 pm

ज्वाइनिंग के बाद खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने हाई कोर्ट का आदेश


बिलासपुर। राज्य में पुलिस भर्ती विवाद पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने वेटिंग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। पुलिस भर्ती के नतीजे आने के बाद उम्मीदवारों ने इस पर सवाल उठाया। साथ ही नतीजे को कोर्ट में चुनौती दे दी। एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों में चयन का मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफ किया कि नियुक्ति के बाद खाली बचने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाए, जिससे सभी पद भर सकें। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके अनुसार र ही खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू की अदालत में पुलिस भर्ती से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें
याचिकाकर्ता का कहना था कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और चयनित भी हुए। इससे वास्तविक नियुक्तियां करीब 2500 पदों तक सिमट सकती हैं, जबकि विभाग ने सभी पद भरने का दावा किया है। दूसरी तरफ, राज्य पक्ष ने दलील दी कि विज्ञापन में मल्टीपल आवेदन पर रोक नहीं थी, इसलिए मेरिट के आधार पर अलग-अलग जिलों की सूची जारी की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि अंतिम स्थिति नियुक्ति और ज्वॉइनिंग के बाद ही स्पष्ट होगी। कोर्ट ने माना कि चयन सूची से सभी पद भरना संभव नहीं होगा। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि ज्वॉइनिंग के बाद जो पद खाली रह जाएं, उन्हें नियमानुसार वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरा जाए। याचिका में 5967 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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