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February 3, 2026 2:09 pm

12वीं परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामला : अपील में पोरा बाई समेत चार को सजा, अदालत की कड़ी टिप्पणी

पुलिस की सटीक विवेचना ने आरोपियों को भेजवाया जेल

जांजगीर चांपा बिर्रा। वर्ष 2008 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में अपील अदालत ने पोरा बाई समेत चैरी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह मामला बिर्रा परीक्षा केंद्र से जुड़ा है, जहां 12वीं की परीक्षा में शामिल एक छात्रा को 500 में से 484 अंक प्राप्त हुए थे और वह सीजी टॉपर बनी थी, जबकि जांच में यह सामने आया कि उत्तरपुस्तिका उसकी लिखावट की नहीं थी।

मामले की शिकायत के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जांच प्रारंभ की गई थी। जांच उपरांत बम्हनीडीह थाने में अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने के बाद जेएमएफसी न्यायालय चांपा में चालान प्रस्तुत किया गया था।

न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2020 में आरोपियों को निचली अदालत से राहत मिली थी। इसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अपील की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गणेश राम पटेल की अदालत में हुई।

अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों को स्वीकार किया और आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। निर्णय सुनाते समय न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों ने केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल के विरुद्ध अपराध नहीं किया है, बल्कि उन छात्रों के साथ भी अन्याय किया है, जो अपने भविष्य के लिए ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं।अदालत की इस टिप्पणी को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सभी आरोपी जेल दाखिल

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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