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March 12, 2026 3:40 pm

चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से मिली जमानत

बिलासपुर। शराब घोटाला में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू-एसीबी और ईडी मामलों में जमानत दी है। बता दें कि चैतन्य बीते 6 महीने से जेल में बंद हैं।

चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 18 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग PMLA के आरोपों में गिरफ्तार किया था।
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में सीबीआई और ईडी की जांच कीअधिकारिता पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इंकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देनी है तो अलग से याचिका दायर करनी पड़ेगी। बता दें कि ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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