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December 30, 2025 2:11 pm

व्याख्याता की निजी जानकारी आरटीआई के तहत सार्वजनिक करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। याचिकाकर्ता लखेश्वर प्रसाद राजवाड़े संस्कृत विषय के व्याख्याता छिंदपुर, कटघोरा, जिला कोरबा में कार्यरत हैं जिनकी निजी सेवा संबंधी जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विजय महंत, , यज्ञ कुमार यादव, एवं विजय (बादल) दुबे मांग कर रहे थे। इस दौरान याचिकाकर्ता ने जानकारी सार्वजनिक किए जाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी। परंतु विकास खंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा, जिला कोरबा, जो यहाँ पर लोक सूचना अधिकारी भी हैं, उन्होंने प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदपुर, कटघोरा, कोरबा को निर्देश दिया की याचिकाकर्ता की निजी जानकारी प्रदान की जाए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं अपूर्वा पांडेय के द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई।

याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह बताया गया कि वर्ष 2023 से विभिन्न निजी प्रतिवादी, जो की पत्रकार भी हैं बार-बार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नियुक्ति आदेश, अनुभव प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र आदि की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह जानकारी किसी सार्वजनिक हित में न होकर उन्हें प्रताड़ित करने एवं समाचारों में प्रकाशित करने के उद्देश्य से मांगी जा रही है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने यह तर्क रखा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गिरीश आर. देशपांडे बनाम सीआईसी के अनुसार कर्मचारी की सेवा से संबंधित विवरण व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आता है, जिसका जनहित से कोई सीधा संबंध नहीं है। साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (j) ऐसे मामलों में निजता की रक्षा करती है। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई कि न्यायालय द्वारा ‘जॉन डो (अशोक कुमार)’ प्रकार का निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाए, जिससे न केवल नामित निजी प्रतिवादियों बल्कि अन्य अज्ञात व्यक्तियों/समाचार संपादकों को भी याचिकाकर्ता की निजी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित करने से रोका जा सके।

याचिका की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू के समक्ष हुई। जिस पर निजी सेवा संबंधी जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक किए जाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय, मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, जिला शिक्षा अधिकारी सह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी लोक सूचना प्राधिकारी जिला कोरबा, विकास खंड शिक्षा अधिकारी सह लोक सूचना अधिकारी, ब्लॉक कटघोरा, जिला कोरबा, प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छिंदपुर, कटघोरा, जिला- कोरबा को नोटिस जारी करजवाब तलब किया है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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