बिलासपुर। तखतपुर थाना क्षेत्र में आयोजित भागवत कथा के दौरान 12 नवंबर 2025 को कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज द्वारा सतनामी समाज के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना तखतपुर में अपराध क्रमांक 645/25 दर्ज कर धारा 353(2) BNS तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएँ जोड़ी गईं। विवेचना पश्चात कथावाचक को कथा समापन के बाद विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे स्थानीय समाज में संतोष का माहौल रहा।
अदालत परिसर में हंगामा, पुलिस से धक्का-मुक्की
इसी दौरान न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उस समय उत्पन्न हुई, जब समाज का हवाला देकर कुछ असामाजिक एवं गुंडा तत्व न्यायालय परिसर में अनधिकृत रूप से घुस आए। इन तत्वों ने परिसर में शोर-शराबा, गाली-गलौज और हंगामा करते हुए न केवल न्यायालयीन शांति भंग की बल्कि न्यायालय पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया। पुलिस बल द्वारा रोकने पर इन उपद्रवियों ने धक्का-मुक्की करते हुए व्यवस्था को बाधित कर दिया, जिससे न्यायालयीन कार्यवाही प्रभावित हुई।
न्यायालय परिसर में उपद्रव करने के बाद गेट तक बंद किया गया


दो मामले दर्ज, आरोपियों की पहचान तेज
घटना के संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 1360/25 और 1361/25 दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस ने बताया कि उपद्रवी तत्वों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ एवं प्रत्यक्षदर्शी बयान एकत्र किए जा रहे हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिसम्मत और कठोर कार्रवाई की जा रही है।
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