बिलासपुर. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर स्टाफ कमेटी की बैठक में दूषित प्रक्रिया में भर्ती हुए 29 अभ्यर्थीयो को पुनः बर्खास्त कर दिया है।
पंकज तिवारी एवं अन्य कुल 29 पूर्व में बर्खास्त कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया था. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार आदेश प्राप्ति तिथि से बैंक को विभागीय कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया। हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में हुई स्टाफ कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि न्यायालय के आदेश अनुसार समय अवधि में कार्यवाही पूर्ण की जाए। इसके लिए बैंक के सीईओ के द्वारा जांच टीम बनाई गई, जिसमें 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों को जांच की जिम्मेदारी सौंप गई।
जांच टीम द्वारा समय अवधि में जांच कर जांच प्रस्तुत किया गया। इसमें कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई । इसके उपरांत बैंक के स्टाफ कमेटी 04 अगस्त , 05 अगस्त एवं 08 अगस्त के निर्णय अनुसार 01 शाखा प्रबंधक 04 सहायक लेखापाल 08 पर्यवेक्षक 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधकों कुल 29 कर्मचारियों को पुनः सेवा से पृथक कर दिया है । इसी प्रकरण को उपरोक्त कर्मचारियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी क। जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को प्रकरण खारिज कर दिया गया। बैंक के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में हाई कोर्ट में केविएट दायर कर दिया गया है।

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