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July 1, 2025 7:04 pm

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मालवाहक वाहन में यात्रा करने से बचें, सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता: एसएसपी लाल उमेद सिंह सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर रायपुर पुलिस सख्त, आजाद चौक थाना में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन

रायपुर। जिले में हाल ही में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर रायपुर पुलिस ने यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। इसी कड़ी में आजाद चौक थाना परिसर में बुधवार को एक विशेष सड़क सुरक्षा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मालवाहक वाहन मालिकों और चालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे अपने वाहनों में सवारी परिवहन न करें।
खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बंगोली में हुई गंभीर सड़क दुर्घटना में मालवाहक वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हो गई थी और 14 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस दुर्घटना ने पुलिस और प्रशासन को मालवाहक वाहनों के दुरुपयोग पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस हादसे के बाद पुलिस की ओर से जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने की। उन्होंने उपस्थित वाहन मालिकों और चालकों को संबोधित करते हुए कहा कि मालवाहक वाहन सिर्फ वस्तुओं के परिवहन के लिए बने हैं, सवारियों के लिए नहीं। इनमें न तो बैठने की सुरक्षित व्यवस्था होती है, न ही आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय। उन्होंने बताया कि खराब रास्ते, मोड़ या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में सवारियों को गंभीर चोटें लग सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन की स्थिति में दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम और मुआवजा प्राप्त करना बेहद कठिन हो जाता है। साथ ही चालक यदि नशे में हो, तो दुर्घटना की संभावना और बढ़ जाती है। इस जागरूकता कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षद दीपक जायसवाल, मीडिया प्रतिनिधि, आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में वाहन मालिक और चालक उपस्थित रहे। सभी ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना करते हुए यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली।

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100 से अधिक वाहन मालिक व चालक हुए शामिल
कार्यक्रम में आजाद चौक क्षेत्र के लगभग 100 मालवाहक वाहन मालिक और चालकों ने हिस्सा लिया। एएसपी दौलत राम पोर्ते, सीएसपी अमन कुमार झा और थाना प्रभारी आजाद चौक भी मंचासीन रहे। एएसपी पोर्ते ने कहा कि यदि भविष्य में कोई भी चालक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो मोटर व्हीकल एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और दस्तावेजों की अनुपलब्धता जैसे मामलों पर विशेष रूप से हिदायत दी और कहा कि यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाना केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत भी है।

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गुड सेमेरिटन कानून की जानकारी भी दी गई
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को गुड सेमेरिटन कानून की जानकारी भी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए यदि कोई व्यक्ति तत्काल इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराता है या अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में नहीं उलझाया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि हर साल देश में करीब डेढ़ लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में असमय मौत का शिकार होते हैं, जिनमें से अधिकांश मौतें समय पर इलाज न मिलने की वजह से होती हैं। ऐसे में दुर्घटना के बाद पहला एक घंटा में घायलों को सहायता पहुंचाना अत्यंत आवश्यक होता है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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