CBN36 रायगढ़। अभियान संवेदना के तहत कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से कथित तौर पर अश्लील इशारे करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने आरोपी भोलेनाथ कलेत (35) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, 18 सितंबर को एक महिला ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि 17 सितंबर की रात करीब नौ बजे उसने अपनी 12 वर्षीय बेटी को घर के पीछे स्थित किराना दुकान से बच्चे के लिए पैंपर लेने भेजा था। कुछ देर बाद बेटी रोते हुए घर लौटी। उसने बताया कि दुकान संचालक भोलेनाथ कलेत ने उसके साथ कथित तौर पर अश्लील इशारे किए। डर के कारण वह बिना पैंपर लिए ही वहां से भागकर घर आ गई।
बेटी से घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला ने परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी दी। पारिवारिक चर्चा के बाद वह कोतवाली थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलते ही घर पर दबिश
नाबालिग से संबंधित शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 519/2026 दर्ज किया। इसके बाद पुलिस टीम ने तत्काल आरोपी के घर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी, उप निरीक्षक ऐनु देवांगन समेत कोतवाली पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस ने कहा कि महिलाओं और नाबालिगों से संबंधित शिकायतों पर अभियान संवेदना के तहत प्राथमिकता से कार्रवाई की जा रही है।
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