रायगढ़ CBN36 ।चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नवापाली में जमीन विवाद को लेकर युवक की कुल्हाड़ी से हत्या के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी हरिलाल खड़िया (30) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही मृतक के परिजनों को राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत एक लाख रुपये देने की अनुशंसा की है।
अभियोजन के अनुसार 28 जनवरी 2024 को ग्राम नवापाली मेन रोड पर जमीन समतलीकरण के दौरान विशाल सिंह ठाकुर की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलने पर चक्रधरनगर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच में सामने आया कि मृतक जमीन में मिट्टी डालकर समतलीकरण और झाड़ियों की सफाई करा रहा था। इसी दौरान जमीन पाटने को लेकर आरोपी हरिलाल खड़िया से विवाद हुआ। गुस्से में आरोपी ने कुल्हाड़ी से मृतक के सिर और गर्दन पर लगातार वार कर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने घटनास्थल से खून से सनी टोपी, चश्मा, चप्पल, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, रक्तरंजित मिट्टी सहित अन्य साक्ष्य जब्त किए। 29 जनवरी 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। एफएसएल जांच रिपोर्ट ने भी अभियोजन के पक्ष को मजबूती दी।
20 गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों से हुई दोषसिद्धि
मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी एवं निरीक्षक प्रशांत राव आहेर ने की। न्यायालय में अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान 20 गवाहों के बयान, वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने की भी अनुशंसा की।
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