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July 21, 2026 10:36 pm

शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा भारी: कोर्ट ने जुर्माने के साथ सुनाई अनोखी सजा, एक महीने तक थाने की सफाई और लोगों को करेंगे जागरूक

जांजगीर-चांपा CBN36। शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में जांजगीर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने एक अनोखा और समाजोपयोगी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी वाहन चालक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ 30 दिनों तक प्रतिदिन तीन घंटे सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। इस दौरान उसे कोतवाली थाना जांजगीर में साफ-सफाई करनी होगी और शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक भी करना होगा।

पुलिस के अनुसार, यातायात पुलिस ने पाण्डेय नगर निवासी स्वदेश यादव (38) को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा था। वाहन जब्त कर उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए मामला न्यायालय में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि स्वदेश यादव इससे पहले भी दो बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा जा चुका है। दोनों मामलों में उस पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बावजूद उसने दोबारा वही गलती दोहराई। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने इस बार आर्थिक दंड के साथ सामुदायिक सेवा की सजा भी सुनाई।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, 22 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली 30 दिन की अवधि में आरोपी को प्रतिदिन तीन घंटे कोतवाली थाना जांजगीर में साफ-सफाई करनी होगी। साथ ही जिले के प्रमुख चौक-चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक करना होगा।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार के नेतृत्व में जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

यह फैसला सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ बार-बार नियम तोड़ने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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