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January 31, 2026 1:03 pm

पद्दोन्नति से वंचित करने का प्रावधान असवैधानिक

बिलासपुर. नए नियम में ट्रेसर को पदोन्नति के अवसर से वंचित करने पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए डिविज़न बेंच ने अपने फ़ैसले ने कहा पदोन्नति के लिए विचार किया जाना कर्मचारी का मूलभूत अधिकार है एवं इस कारण राज्य पदोन्नति का पर्याप्त अवसर सुजित करने के लिए बाध्य है. शासन को निर्देशित किया कि ट्रेसर से पदोन्नति हेतु नियम में आवश्यक संशोधन कर 6 माह याचिकाकर्ता को पदोन्नति का अवसर प्रदान करें।
याचिकाकर्ता भयपाल सिंह कंवर रायपुर नगर निगम के अंतर्गत ट्रेसर के पद पे वर्ष 2003 में नियुक्त हुए नियुक्ति के समय सेवाभर्ती नियम 2007 प्रचलन में था जिसके अनुसार ट्रेसर की पदोन्नति सहायक मानचित्रकार के रूप होती थी एवं बाद में 5 प्रतिशत उप-अभियंता के पद पर भी ट्रेसर से पदोन्नति का प्रावधान किया गया। वर्ष 2008 में नया सेवा भर्ती नियम छ.ग. नगर पालिका (अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्ते) नियम 2018 अधिसूचित किया गया जिसमें ट्रेसर का पद समाप्त कर दिया गया एवं ट्रेसर से पदोन्नति का भी प्रावधान भी समाप्त हो गया। जिससे याचिकाकर्ता पदोन्नति के अवसर से पूर्णतः वंचित हो गया। उक्त नियम की संवैधानिकता को याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौति दी एवं बताया की पदोन्नति के लिए विचार किया जाना कर्मचारी का मूलभूत अधिकार है एवं राज्य शासन कर्मचारी के लिए पर्याप्त पदोन्नति के अवसर सुजित करने के लिए बाध्य है। नए नियम से ट्रेसर पदोन्नति से पूरी तरह से वंचित हो गया है। जवाब में राज्य शासन ने बताया कि नियम बनाना राज्य का विवेकाधिकार है और जिसे कर्मचारी के लाभ के लिए बदला नहीं जा सकता है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं व जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने कहा कि इस प्रकरण में पूर्व के नियम में ट्रेसर से पदोन्नति का प्रावधान था जिसे नये नियम में पूर्णतः समाप्त कर याचिकाकर्ता को पदोन्नति वंचित कर दिया गया है. पदोन्नति के लिए विचार किया जाना कर्मचारी मूलभूत अधिकार है। पदोन्नति कर्मचारी कैरियर में उन्नति और विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है एवं पदोन्नति से वंचित करने पर कर्मचारी में हताशा भावना जागृत होती है. पदोन्नति हेतु नियम में आवश्यक संशोधन कर टेसर याचिकाकर्ता को पदोन्नति का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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