बिलासपुर। सतनामी समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के मामले में गिरफ्तार कथावाचक आशुतोष चैतन्य को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी की अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सक्षम मुचलका पेश करने की शर्त रखी है।
जानकारी के अनुसार 12 नवंबर 2025 को थाना तखतपुर क्षेत्र में आयोजित भागवत कथा के दौरान कथावाचक द्वारा सतनामी समाज के लिए अभद्र टिप्पणी किए जाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 645/25 के तहत धारा 353(2) BNS में मामला पंजीबद्ध किया। बाद में लोक अभियोजक की राय के बाद प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएँ भी जोड़ी गईं।
प्राथमिक विवेचना पूर्ण होने पर शनिवार को कथा एवं हवन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पुलिस ने आशुतोष चैतन्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के चलते अदालत ने उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद सोमवार को जमानत आवेदन पर पुनः सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने निर्धारित शर्तों के अधीन कथावाचक को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।
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