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March 12, 2026 10:28 am

दूध और सभी भारतीय ब्रेड अब GST से मुक्त,GST परिषद ने सेवाओं पर कर दरों में किया बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। 56 वीं GST परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं जिनसे आम जनता, किसान, वाहन खरीदार और स्वास्थ्य क्षेत्र को सीधा असर होगा। सरकार ने इन बदलावों पर विस्तृत FAQs जारी किया है। GST परिषद ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में बड़ा बदलाव कर दिया है। GST की नई दरें 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगी। नई दर के लागू होने के बाद आम लोगों को राहत मिलेगी।
आवश्यक वस्तुओं के अलावा खाद्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वाहन व उर्जा के अलावा किसानों को केंद्र सरकार से निर्णय से बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। आम आदमी को राहत मिलने वाली है। खास बात ये कि जीवन बीमा व हेल्थ पालिसियों को कर के दायरे से बाहर कर दिया है। आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के अलावा आधुनिक खेती करने वाले किसानों को राहत दी गई है। कृषि उपकरणों की खरीदी में जीएसटी की दरें केंद्र सरकार ने घटा दी है। सरकार ने कहा कि इस बार के निर्णयों का मुख्य उद्देश्य कर ढाँचे को सरल बनाना, किसानों और उपभोक्ताओं को राहत देना और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

GST परिषद का प्रमुख निर्णय:
. लागू होने की तिथि – नई GST दरें 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगी
. खाद्य व आवश्यक वस्तुएं–
• दूध और सभी भारतीय ब्रेड अब GST से मुक्त
• शहद, तेंदू पत्तों और कई खाद्य वस्तुओं पर कर दर घटाई गई

. स्वास्थ्य क्षेत्र –
• दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर अब सिर्फ़ 5% GST
• जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कर छूट

  1. किसानों को राहत –
    • कृषि उपकरणों और मशीनरी पर दर 12% से घटाकर 5%

. वाहन क्षेत्र –
• छोटी कारों और तिपहिया वाहनों पर GST घटाकर 18%
• बड़ी कारों, SUV और 350cc से बड़ी बाइकों पर 40% विशेष दर
• बसों और एम्बुलेंस पर दर 28% से घटाकर 18%

. ऊर्जा क्षेत्र –
• नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर कर 12% से घटाकर 5%
• कोयले पर उपकर खत्म कर सीधा GST में शामिल किया गया (कोई अतिरिक्त बोझ नहीं)

  1. सौंदर्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएँ –
    • फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, टॉयलेट सोप आदि पर दर घटाकर 5%
    • टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेंटल फ्लॉस पर भी 5% GST

. मनोरंजन और खेल –
• IPL जैसे आयोजनों पर टिकटों पर 40% GST
• मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों के ₹500 तक के टिकट पर छूट, अधिक पर 18%
. परिवहन सेवाएं –
• यात्री परिवहन सेवाओं पर 5% (बिना ITC), विकल्प के तौर पर 18% (साथ ITC)
• GTA (Goods Transport Agency) पर भी यही विकल्प

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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